न्यूज़ डेस्क: देश में तेजी से बन रहे आधुनिक हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर तेज गति हादसों का कारण बन रही है। हाईवे अर्थोरिटी और प्रबंधन लगातार इन हादसों पर लगाम लगाने का प्रयास कर रहा है। अधिकांश एक्सप्रेस-वे और हाईवे पर वाहनों लिए अधिकतम गति सीमा तय कर दी गई है। इस दिशा में यमुना एक्स्प्रेस-वे ने भी प्रयास करते हुए हल्के एवं भारी वाहनों की गति सीमा तय करने और निश्चित दूरी तय करने के लिए समय सीमा भी तक कर दी है।
हल्के एवं भारी वाहनों के लिए अलग-अलग होगी समय सीमा
यमुना प्राधिकरण द्वारा की गई इस व्यवस्था के बाद हल्के वाहनों को 99 मिनट में दिल्ली से आगरा तक लगभग 165 किलोमीटर लम्बे इस एक्स्प्रेस-वे का सफर पूरा करना होगा। वहीं, भारी वाहनों को इसी सफर को पूरा करने में न्यूनतम समय सीमा लगभग 124 मिनट होगा।
गति सीमा में भी किया गया बदलाव
यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण ने हादसों को नियंत्रित करने के लिए वाहनों की गति सीमा में भी बदलाव किया है। वर्तमान में हल्के वाहनों के लिए 80 किमी प्रतिघंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किमी प्रतिघंटा तय किया गया है। बता दें कि पूर्व में एक्स्प्रेस-वे पर चलने वाले हल्के वाहनों को 100 किमी प्रति घंटा की गति से चलने की छूट थी। वहीं भारी वाहन 80 किमी की गति से वाहन दौड़ा सकते थे।
15 फरवरी तक रहेगा लागू
यमुना प्राधिकरण द्वारा उठाए गए इस कदम का लाभ सर्दी के मौसम में होने वाले हादसों को कम करने में होगा। प्राधिकरण का मााना है कि सर्दियों के मौसम में धुंध एवं कोहरे के कारण बड़ी संख्या में एक्सप्रेस-वे पर हादसे होते है। तेज रफ्तार एवं कम दृश्यता इसके मुख्य कारण रहे हैं। ऐसे में वाहनों की समय सीमा एवं गति सीमा में कमी करके हादसों पर काबू पाया जा सकता है। प्राधिकरण का यह निर्णय 15 दिसंबर से आगामी 15 फरवरी तक लागू रहेगा।
फर्राटा भरने वालों पर रहेगी कड़ी नजर, होगी कार्रवाई
यमुना एक्सप्रेस-वे प्रबंधन नियमों की अनदेखी करने और तेज गति में वाहन चलाने वालों पर कड़ी निगरानी करेगा। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों का टोल पर चालान किया जाएगा। चालान ऑनलाइन होगा।